परिवहन विभाग द्वारा रेत-बजरी आदि खनिजों की ढुलाई के रेट तय: लालजीत भुल्लर

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज बताया कि परिवहन विभाग द्वारा से खानें और खनिज (विकास और रैगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत परिभाषित माइनर खनिजों की पंजाब राज्य में ढुलाई के लिए दरें तय कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस सम्बन्धी जानकारी सांझा करते हुये बताया कि मिट्टी, सुरख़ी, रेत, राख, बजरी, गटका, स्टोन बोलडर, कंकड़ और इमारती मलबे आदि खनिजों की ढुलाई के रेटों को अलग-अलग रेट सलैबों में बांटा गया है।

Advertisements

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ढुलाई के रेट तय करने से ट्रांसपोर्टरों द्वारा मनमर्ज़ी के रेट वसूलने के रुझान को रोक लगेगी और सीधे तौर पर लोगों का पैसा बचेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि 0.5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए रेट 68.49 रुपए से 349.82 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान होगा। इसी तरह, 51 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दरें 352.61 रुपए से 467.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच होंगी। उन्होंने बताया कि 101 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी के लिए 469.11 रुपए से 526.19 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट तय किया गया है, 151 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 527.27 रुपए से 579.78 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान कीमत तय की गई है।

इसी तरह 201 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 580.85 रुपए से लेकर 633.38 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच रेट तय किये गए हैं, जबकि 251 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 634.44 रुपए से 686.96 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट निश्चित किया गया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी हेतु रेत-बजरी की ढुलाई के लिए 686.96 रुपए की निर्धारित हद पर 1.07 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट वसूला जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here