सिविल अस्पताल एसएमओ ने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जानकारी देने से किया इंकार: सुशांत मम्मण 

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। सिविल अस्पताल होशियारपुर की महिला एस.एम.ओ. तथा इंचार्ज सिविल अस्पताल आर.टी.आई एक्ट 2005 की शरेआम धज्जियां उड़ा रही है तथा अपने हस्ताक्षर कर खुद पत्र जारी कर इस एक्ट के अंतर्गत जानकारी देने से साफ तौर पर इंकार कर रही है। इस संबंध में सुशांत मम्मण पुत्र गुरदियाल चन्द वासी गांव बजवाड़ा ने एक प्रैस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उस ने 3 दिसंबर 2022 को सिविल सर्जन दफ्तर होशियारपुर से आर.टी.आई एक्ट 2005 के अंतर्गत जनहित में पब्लिक सूचना अधिकारी के माध्यम से सिविल अस्पताल होशियारपुर से संबंधित कुछ जानकारी की मांग की थी। इसमें 14 नवम्बर 2022 से सिविल अस्पताल के डाक्टरों तथा मैडिकल स्टाफ द्वारा 3 दिन के लिए ओ.पी.डी. तथा और अन्य सेवायें बंद रखने के बारे में जानकारी भी शामिल है। इस मामले में तय समय सीमा खत्म होने के बाद बाकायदा समर्थ अधिकारी के पास अपील भी दाखिल की गई थी।

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इस के जबाब में सूचना अधिकारी की जगह खुद महिला एस.एम.ओ. द्वारा पत्र के माघ्यम से शिकायतकर्ता को 2 फरवरी 2023 को पत्र जारी करके अपना पहचान पत्र लेकर दफ्तर में निजी तौर पर हाजि़र होने  के लिए कहा गया, जबकि उसके द्वारा अपना आधार कार्ड पहचान पत्र के तौर पर पहले ही दरखास्त के साथ लगा दिया गया था। शिकायतकर्ता सुशांत मम्मण ने बताया कि इस पत्र के मिलने के पश्चात उस ने ऐपीलेंट अथार्टी को पत्र लिख कर उक्त एस.एम.ओ. तथा इंचार्ज सिविल अस्पताल होशियारपुर के खिलाफ  आर.टी.आई एक्ट 2005 के नियमों की उलंघना करते हुए शिकायतकर्ता को ही अपने दफ्तर में पेश होने तथा मांगी गई जानकारी देने में बहाने बना कर देरी करने और मानसिक तौर पर परेशान करने के मामल में उक्त एक्ट के अंतर्गत कारवाई करने की अपील की है। 

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