चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य में अमन-कानून को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खि़लाफ़ चल रहे अभ्यान के दौरान किसी भी बेकसूर व्यक्ति को तंग-परेशान न करने की स्पष्ट हिदायतों के मद्देनज़र पंजाब पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किये गए 177 व्यक्तियों को रिहा किया जा सकता है, जिनकी थोड़ी बहुत भी भूमिका थी या धार्मिक भावनाओं में बह कर अमृतपाल सिंह की तरफ खिंचे गए थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई. जी. पी.) हैडक्वाटर सुखचैन सिंह गिल ने गुरूवार को यहाँ एक प्रैस कान्फ़्रेंस को संबोधन करते हुये बताया कि राज्य में अमन-शान्ति को भंग करने के दोष अधीन कुल 207 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से 30 कथित आपराधिक गतिविधियों में दोषी पाये गए हैं जबकि, बाकी बचे सुरक्षा एहतियात के तौर पर गिरफ़्तारी अधीन हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अमृत छकने और नशा छुड़ाने में शामिल लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा, ”पुलिस टीमें गिरफ़्तार किये गए सभी व्यक्तियों की बारीकी से जांच कर रही हैं और जल्दी ही उनको पुलिस हिरासत में से रिहा कर दिया जायेगा।”
कानून और व्यवस्था को भंग करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाहीः एहतियात के तौर पर हिरासत में लिए 177 व्यक्तियों को पंजाब पुलिस कर सकती है रिहा
आईजीपी ने कहा कि यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर पंजाब के बेकसूर नौजवानों को देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने से बचाने के उद्देश्य के साथ चलाया गया था।” पंजाब पुलिस को मुख्यमंत्री की स्पष्ट हिदायतें हैं कि चल रहे ऑपरेशन के दौरान किसी भी बेकसूर व्यक्ति को तंग न किया जाये। पुलिस टीमों ने अमृतपाल सिंह के पारिवारिक सदस्यों को भी कोई असुविधा पेश नहीं आने दी।
अमृतपाल, उसके साथी पपलप्रीत को पनाह देने के दोष में हरियाणा आधारित महिला गिरफ़्तार
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ सांझे आपरेशन के दौरान बलजीत कौर नाम की एक महिला को 19 मार्च को हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पप्पलप्रीत सिंह को उसके घर में पनाह देने के दोष में गिरफ़्तार किया है। उक्त महिला ने खुलासा किया कि पप्पलप्रीत पिछले ढाई सालों से उसके संपर्क में था।
उन्होंने बताया कि चल रहे आपरेशन के दौरान खन्ना पुलिस ने अमृतपाल का एक और नज़दीकी साथी तजिन्दर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा (42) निवासी गाँव मांगेवाल भी काबू किया है। पुलिस टीमों ने उसके पास से आनन्दपुर खालसा फ़ौज (एकेऐफ) के होलोग्राम और हथियारों की ट्रेनिंग की वीडीओज़ समेत कुछ आपराधिक सामग्री भी बरामद की है। इस सम्बन्धी थाना मलौद खन्ना में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 336 और हथियार एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 23 तारीख़ 22. 03. 2023 दर्ज की गई है। ज़िक्रयोग्य है कि राज्य में इन्टरनेट बंद होने के मद्देनज़र मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में होने वाली परीक्षाओं के फार्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ बढ़ाने का फ़ैसला किया है।