30 सितंबर तक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ लें लोग: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): डिप्टी कमिश्नर-कम-कमिश्नर नगर निगम कोमल मित्तल ने बताया कि जो लोग 30 सितंबर 2023 तक अपना बनता प्रापर्टी टैक्स जमा करवाएंगे सरकार की ओर से उनको चालू वित्तिय वर्ष के बनते प्रापर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से घोषित की गई है कि इस छूट का लाभ लेने के लिए जनता के उत्साह को देखते हुए नगर निगम की ओर से 16,17, 23, 24 व 30 सितंबर 2023 को शनिवार व रविवार वाले दिन कैश काउंटर जनता की सुविधा के लिए विशेष तौर पर खुले रखे गए हैं। कमिश्नर नगर निगम ने आम जनता को अपील करते हुए कहा कि प्रापर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवा कर टैक्स से 10 प्रतिशत छूट का सुनहरी लाभ उठाए।

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उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करवाने वाले व्यक्ति को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत जुर्माने की दर से व 31 मार्च 2024 के बाद टैक्स जमा करवाने वाले से 20 प्रतिशत जुर्माने व 18 प्रतिशत ब्याज की दर से टैक्स वसूल किया जाएगा। कोमल मित्तल ने विशेष तौर पर बताया कि कोई भी व्यक्ति निगम की वैब साइट  https:mseva.lgpunjab.gov.in/ पर विजट कर अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। अपना टैक्स नगर निगम होशियारपुर में कैश काउंटर पर जमा करवाते समय अपने घर/दुकान के बाहर लगे यू.आई.डी. नंबर प्लेट की कापी जानकारी अनिवार्य तौर पर लेकर आएं।

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