ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की नियुक्तियां 

पश्चिम बंगाल (द स्टैलर न्यूज़)। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे पैनल को अमान्य करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। जिसके बाद 23000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया जिनमें अनियमितताएं पाई गईं। इसके साथ ही करीब 23 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने आरोप हैं।

Advertisements

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों को जो वेतन दिया गया था उसे भी लौटाने का आदेश दिया है. इन लोगों को चार हफ्ते के अंदर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पैसे वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि यह घोटाला साल 2014 का है। उस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. जिसकी प्रक्रिया साल 2016 में शुरू की गई थी। जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे वो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। इसके साथ ही ये भी आरोप था कि जिनके नाम मेरिट में नहीं थे उन लोगों को भी नौकरी दी गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here