Thursday, October 8, 2026
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भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने कानूनी माप-पद्धति नियम, 2011 में संशोधन का किया प्रस्ताव

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्मों सहित बाजार के बढ़ते दायरे को देखते हुए भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग डिब्बाबंद वस्तुओं के बारे में एकरूपता कायम करने के उद्देश्य से कानूनी माप-पद्धति (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन पर विचार कर रहा है। संशोधित प्रावधान के अनुसार ये नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक की गई वस्तुओं को छोड़कर खुदरा बाजार में थैलों में पैक कर बेची जाने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होंगे।

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यह संशोधित प्रावधान पैकेज्ड वस्तुओं के लिए समान मानक/आवश्यकताएं स्थापित करने, विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में निरंतरता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के साथ ही उपभोक्ताओं को प्राप्त पूरी जानकारी के आधार पर खरीदने का विकल्प देने में मदद करेगा। विभाग ने हितधारकों से इस संबंध में अपनी टिप्पणियां 15 दिनों के भीतर, यानी 29 जुलाई, 2024 तक देने के लिए कहा है।

कानूनी माप-पद्धति (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत उपभोक्ता के हित में सभी पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता, मूल देश, वस्तु का सामान्य या जैनेरिक नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण का महीना और वर्ष, एमआरपी, इकाई बिक्री मूल्य, वस्तु के मानव उपभोग के उपयुक्त होने की अंतिम तिथि, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि जैसी अनिवार्य जानकारी की घोषणा की जानी जरूरी है।

नियम निम्न वस्तुओं के अलावा सभी पूर्व-पैक की गई वस्तुओं पर लागू होते हैंः

(क) 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेज;

(ख) 50 किलोग्राम से अधिक बैग में बेचे जाने वाले सीमेंट, उर्वरक और कृषि फार्म उत्पाद; और

(ग) औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेज्ड वस्तुएं।

ये नियम 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाली पैक की गई वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं, सिवाय सीमेंट, उर्वरक और 50 किलोग्राम से अधिक बैग में बेचे जाने वाले कृषि फार्म उत्पादों के, क्योंकि यह माना जाता है कि खुदरा बिक्री के लिए पैक की गई वस्तुओं का वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है। हालांकि, यह देखा गया है कि 25 किलोग्राम से अधिक पैकेज्ड वस्तुएं भी खुदरा बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, जो इस नियम के तहत की जाने वाली घोषणा के अनुरूप नहीं है।

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