जिला मैजिस्ट्रेट ने करफ्यू संबंधी जिले में जारी किए नए आदेश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रात के कफ्र्यू के आदेशों में और वृद्धि कर सी.आर.पी.सी की धारा 144 के अंतर्गत म्यूनिसिपल लिमिट में रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से पाबंदी के आदेश के मुताबिक रात के कफ्र्यू के दौरान रेस्टोरेंट, होटल व अन्य आतिथ्य इकाईयां दुकानें व शापिंग माल्ज रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसके अलावा शापिंग माल्ज के अंदर रेस्टोरेंट, होटल रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे व शराब के ठेके भी रात 8. 30 बजे तक खुले रहेंगे।

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उन्होंने कहा कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए लागू इस कफ्र्यू के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरुरी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आने-जाने पर पाबंदी होगी। जरुरी सेवाएं व जरुरी गतिविधियों सहित एक से अधिक शिफ्टों के लिए आवागमन व राष्ट्रीय व राज मार्ग पर बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों के आवागमन व जरुरी वस्तुएओं की ढुलाई जारी रहेगी व दो तीन शिफ्टों में काम करते उद्योग भी चालू रहेंगे। उन्होंने कहा कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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