
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सरकार को कुछ निजी ऑपरेटरों द्वारा कथित तौर पर अवैध तरीके से लोगों की निजी जानकारी एकत्र करने के बारे में विश्वसनीय रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में चेतावनी देते हुए, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (डी.पी.डी.पी एक्ट) के तहत बिना सहमति के निजी जानकारी एकत्र करना या उपयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए स्थानीय पुलिस को ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह भी ध्यान में आया है कि अपनी जानकारी साझा करने वाले कई व्यक्तियों को धन की हेराफेरी, फोन नंबरों और ओ.टी.पी के दुरुपयोग जैसे मामलों सहित घोटालों और बैंकिंग धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि एस.डी.एमज और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी, जो उप-मंडलों में अचानक निरीक्षण करके इन गतिविधियों को रोकने के प्रयास करेंगी। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति अवैध तरीके से डेटा एकत्र करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, उन्होंने जिला निवासियों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें, क्योंकि उनकी जानकारी का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की सलाह दी है।












