Saturday, October 24, 2026
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पंजाब स्टेट डेवेलपमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन हेतु 29-30 अगस्त को विशेष कैंप: परमजीत

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सहायक कमिश्नर राज्य कर परमजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब स्टेट डिवेलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला जी.एस.टी. कार्यालय होशियारपुर में 29 और 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टैक्स “छोटा योगदान, बड़ा विकास” की सोच पर आधारित है और इसके अंतर्गत केवल 200 मासिक या 2200 वार्षिक (एकमुश्त) जमा करवाना होता है। टैक्स की देनदारी रजिस्ट्रेशन की तारीख से शुरू होगी।

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उन्होंने बताया कि इस टैक्स के दायरे में सरकारी और निजी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, व्यापारी, उद्यमी, एजेंट, ठेकेदार और आढ़ती आदि आते हैं। नई कर व्यवस्था (न्यू रिजीम) के अंतर्गत जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से अधिक है तथा पुरानी कर व्यवस्था (ओल्ड रिजीम) में जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें यह टैक्स भरना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद आसान है और इच्छुक व्यक्ति https://psdt.punjab.gov.in पर जाकर पैन या आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन साइन अप कर सकते हैं।

सहायक कमिश्नर राज्य कर ने अपील की कि सभी सरकारी व निजी कर्मचारी, प्रोफेशनल्स और व्यापारी इस विशेष कैंप में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं और राज्य की खुशहाली में योगदान दें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 0175-2225192 या 0175-2300419 पर संपर्क किया जा सकता है।

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