होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश विपुल उज्वल ने एक मामले में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गढ़शंकर के गांव कुनैल के नंबरदार राजिंदर प्रसाद को नंबरदारी से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने शिकायत पर कार्रवाई करते कहा है कि नंबरदार राजिंदर प्रसाद ने भू-मालिया नियमों का उलंघन किया है तथा इनका पद पर बने रहा जनहित में नहीं है। जब तक वे सिविल अदालत में चल रहे केस से बरी नहीं हो जाते वे निलंबित रहेंगे। राजिंदर प्रसाद ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और मैडम अंबिका सोनी के करीबियों में उन्हें गिना जाता रहा है।
जानकारी अनुसार गुरबचन कौर पत्नी दविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 10 गढ़शंकर ने शिकायत दी थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि राजिंदर प्रसाद ने उनकी जमीन का जाली बयाना बनाकर तथा जाली हस्ताक्षर करके अपनी पत्नी की गवाही डालकर अपने दोस्त दीपक बेदी के नाम लिखवा ली थी और उसके घर से गहने चोरी कर लिए थे। इस संबंध में थाना गढ़शंकर पुलिस ने नंबरदार राजिंदर प्रसाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि गुरबचन कौर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों के नंबरदार राजिंदर प्रसाद ने निराधार एवं गलत बताया था और इस संबंधी उन्होंने जिलाधीश को और पंजाब सरकार को भी लिख रखा है। नंबरदार ने जिलाधीश को दिए बयान में कहा था कि गुरबचन कौर ने दीपक बेदी के साथ बयाना लिखा था और उन्होंने इसकी गवाही दी थी। रंजिश के चलते गुरबचन कौर ने उनपर आरोप लगाए हैं जोकि पूरी तरह से बेबुनियाद हैं तथा उनकी पत्नी पर लगाए आरोप भी निराधार हैं।
जानकारी अनुसार जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश की कापी एस.डी.एम. गढ़शंकर को अगली कार्रवाई हित भेजी गई है। जिलाधीश ने थाना गढ़शंकर में दर्ज रिपोर्ट एवं एस.डी.एम. गढ़शंकर द्वारा मामले में जिलाधीश को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद उन्होंने अदालत का फैसला आने तक नंबरदारी से सस्पैंड किए जाने के आदेश जारी किए। दूसरी तरफ मीडिया द्वारा राजिंदर प्रसाद से बात किए जाने पर उनका कहना है कि उन्हें जिलाधीश के आदेश की जानकारी नहीं है, आदेश की कापी मिलने पर ही कुछ कह सकेंगे।