होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। लोक सभा चुनाव में वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से वोटर पहचान के लिए सबूत के तौर 11 दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी-कम-जिलाधीश ईशा कालिया ने बताया कि जिन वोटरों के पास वोटर पहचान पत्र नहीं है, वे सरकारी पहचान पत्र, केंद्र / प्रदेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संंस्थानों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सर्विस पहचान पत्र, मगनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकों /डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
– दिव्यांगजन की मदद के लिए हर पोलिंग बूथ पर होंगी विशेष सुविधाएं
चुनाव अधिकारी ने कहा कि लोक सभा चुनावों में 9 विधान सभा क्षेत्र श्री हरगोबिंदपुर, भुलत्थ, फगवाड़ा, मुकेरियां, दसूहा, उड़मुड़, शाम चौरासी, होशियारपुर व चब्बेवाल के 15 लाख 80 हजार वोटर अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगेे, जिसके लिए पोलिंग बूथों के सारे प्रबंध मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर विधान सभा क्षेत्र में 2 पिंक पोलिंग बूथ होंगे, जहां सारा चुनावी स्टाफ महिलाओं का होगा। इसके अलावा एक पोलिंग बूथ परसन विद् डिसेबिलिटी(पी.डबल्यू.डी) का होगा, जबकि हर विधान सभा क्षेत्र में 5 माडल पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि जिले के 1521 पोलिंग बूथों सहित होशियारपुर लोक सभा क्षेत्र में 1911 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 मई को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा व वोटों की गिनती 23 मई को होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन मतदान के दौरान विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। हर बूथ पर दिव्यांगजन की मदद के लिए वालंटियर्ज मौजूद रहेंगे, वहीं व्हीलचेयर व बूथों पर विशेष तौर पर रैंप भी बनवाए गए हैं, जिससे किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान दिव्यांगजन की इच्छानुसार उसके वोटिंग बूथ परआने -जाने के लिए भी जिला प्रसाशन की तरफ से विशेष प्रबंध किया जाएगा।