करफ्यू में कोई ढील नहीं, सरकार ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। रविवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक उपरांत प्रदेश में करफ्यू में ढील न दिए जाने के आदेश जारी करते हुए करफ्यू को और सख्ती से लागू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 3 मई तक कोविड-19 मुक्त गेहूं की खरीद को सुनिश्चित बनाया जाए तथा इसके उपरांत ही स्थिति की समीक्षा करके आगे फैसला लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सप्ताह शुरुआत में रमजान के दौरान भी कोई छूट या रियायत नहीं दी होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी करफ्यू पास भी जारी नहीं किया जाना चाहिए।

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इसके लिए उन्होंने प्रदेश के जिलाधीशों को कड़े कदम उठाने के निर्देश किए हैं। यचह भी सुनिश्ति बनाया जाएगा कि जरुरी सामान की बिक्री करने वाली दुकानों जैसी किरायना आदि की दुकानों पर भीड़ जमा न हो और सोशल डिस्टेंस आदि संबंधी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की कटाई एवं खरीद को ध्यान में रखते हुए पहले जो छूट दी गई है उसके अलावा कोई और छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कुछ उद्योगों ईंट भट्ठों के संचालन से संबंधित हैं निर्माण गतिविधियों के तहत जो प्रवासी मजदूर हैं या उनकी साइट पर हैं के अलावा मंडियों में स्वच्छता की स्थिति ठीक न होने पर इन केन्द्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के भी आदेश जारी किए हैं। जहां जून तक 1.85 लाख मीर्टिक टन गेहूं पहुंचने की उम्मीद है। राज्य की निकास रणनीति तैयार करने के लिए रिपोर्ट देने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य भर में जिलाधीश अपने्-अपने जिले में करफ्यू प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं। अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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