होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: मुक्ता वालिया/जतिंदर प्रिंस। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए हाल ही में दिए गए छूट के आदेशों संबंधी आज छूट संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक होशियारपुर के मोहल्ला कमालपुर को कंटनेमेंट जोन में शामिल किया गया है, इस लिए जिले में दी गई छूट मोहल्ला कमालपुर के लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा अगर भविष्य में भी किसी स्थान को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाता है तो वहां भी दी गई सभी तरह की छूट अपने आप वापिस ले ली जाएंगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार व आडीटोरियम, असेंबली हाल, सभी शापिंग कांप्लेक्स, मिठाई की दुकाने व खाद्य पदार्थ वाले स्थान स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट व आनलाइन एजेंसियों की ओर से कुक्ड फूड की डिलीवरी, सभी अहाते, सैलून, ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकाने भी बंद रहेंगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गैर जरुरी कार्य के लिए व्यक्तियों की मूवमेंट शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से वर्जित हैं। उन्होंने कहा कि कार्य क्षेत्र में जाने के लिए जिसको आने जाने की आज्ञा दी गई है, उनको इस दौरान इंप्लायर की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए ले जा रही बसें व सरकार के निर्देशों पर चलने वाली बसों को छोडक़र किसी भी अन्य बस को इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आने-जाने की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चौपहिया वाहन पर अधिकतम दो सवारियां ड्राइवर के अलावा पास के साथ जिले में दोपहर 1 बजे से सांय 7 बजे तक मूवमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर आने जाने आज्ञा सिर्फ पास के साथ दोपहर 1 बजे से सांय 7 बजे तक होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिन उद्योगों को पहले जारी किए गए पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने की अनुमति थी, उन्हें अपने कार्यों को फिर से शुरु करने के लिए जिला अधिकारियों से अनुमति की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 को लाकडाउन से पहले जो उद्योग चल रहे थे, उन्हें अपने कार्य को दोबारा शुरु करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूल, कालेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आन लाइन व डिस्टेंस लर्निंग व किताबें वितरित करने के लिए यह संस्थान अपना कार्यालय खोल सकते हैं, परंतु इस दौरान कोई शैक्षणिक गतिविधि की आज्ञा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों को स्टाफ के साथ आनलाइन कार्य के लिए अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि ई-कामर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्हें जरुरी व गैर जरुरी वस्तुओं की गतिविधी जारी रखने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां फेस मास्क पहनना अनिवार्य है वहीं सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाएं रखें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी संगठन 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं एकत्र करेगा। इसके अलावा उन्होंने विवाह संबंधी समागम में अधिकतकम 10 लोगों की आज्ञा होगी, जिसमें सामाजिक दूरी यकीनी बनाई जाए वहीं अंतिम संस्कार के दौरान के दौरान भी 10 लोग से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते और इस दौरान भी सामाजिक दूरी अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान,गुटखा, तंबाकू आदि का सेवक करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस छूट के दौरान सभी सामाजिक दूरी, मास्क व सैनेटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों का पालन सरकारी तथा स्वास्थय विभाग द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर किया जाए तथा छूट के लिए निर्धारित समय के उपरांत जो दोपहर1 बजे के बाद सायं 7 बजे तक बिना पास या आज्ञा घूमता पाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है।
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