अगले आदेशों तक फिलहाल जिले में बहाल रहेंगे 1 मई वाले आदेश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से 1 मई को कर्फ्यू में दी गई छूट के आदेश बहाल रहेंगे। जारी आदेशों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में शाप एंड इस्टैबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत सभी दुकाने 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलने की आज्ञा होगी। इन क्षेत्रों में मल्टी ब्रांड व सिंगल ब्रांड माल नहीं खुलेंगे।

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शहरी क्षेत्रों में किसी भी मार्किट या बाजार कांप्लेक्स को खोलने की आज्ञा नहीं है परंतु ऐसी दुकाने जो कि अकेली हो(स्टैंड अलोन) भाव जिनके आस-पास या साथ लगती कोई दुकान न हो सहित, रिहायशी इलाकों की दुकाने व रेजीडेंशियल कांप्लेक्स में बनी दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।

शापिंग माल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, सैलून, नाई व शराब के ठेके खोलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। ई-कामर्स कंपनियां सिर्फ जरुरी वस्तुएं बेच सकेंगी। दुकानों में सिर्फ शनिवार व रविवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही माल भरा जा सकता है। इस दौरान लोगों के अलावा दुकानों में मौजूद सारे स्टाफ के लिए मास्क, सैनेटाइजर के साथ सामाजिक दूरी अपनानी अनिवार्य होगी। इस छूट के दौरान दोपहिया वाहन पर एक व चौपहिया वाहन पर दो व्यक्तिों को ही आज्ञा होगी

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