खुशखबरी व राहत: सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त से खुलेंगे जिम व योग संस्थान

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने रा’य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से जिले में छूट के आदेश व अन्य गाइडलाइन जारी की है। जारी आदेशों में 1अगस्त तक जिले के स्कूल कालेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए हैं जबकि आनलाइन व डिस्टेंट लर्निंग जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, रेल यात्रा पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हाल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बार, आडिटोरियम, असेंबली हाल आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर के हिसाब से योग संस्थान व जिम खोलने की अनुमति होगी जबकि सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों व अन्य बड़ी मंडलियों पर पाबंदी रहेगी।

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उन्होंने कहा कि रात का कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि आवश्यक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर के हिसाब से राष्ट्रीय व प्रदेश मार्गों पर सामान ढोने वाले वाहनों के आवागमन, यात्री ट्रेनों, श्रमिक ट्रेनो, घरेलू हवाई यात्रा, विदेश में फंसे भारतीयों का आवागमन की मंजूरी रहेगी। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बर्गों को सलाह दी की वे आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि यूनियन सचिव के 20 मई 2020 के पत्र के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा, बोर्डों, सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं को सामाजिक दूरी अपनाते हुए व स्वास्थ्य मानको पूरा करते हुए अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि विवाह शादी व अन्य सभाओं में मेहमानों की संख्या अधिकतम 20 से ’यादा नहीं होनी चाहिए इसी तरह अंतिम संस्कार के लिए भी गिनती 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है।

इसके सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू पर पाबंदी है हालांकि इनकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अमित कुमार पंचाल ने बताया कि जिले में धार्मिक स्थान सुबह 5 बजे से सांय 8 बजे के बीच तक खुल सकते हैं। इसके अलावा पूजा के समय व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन स्थानों पर प्रबंधन हाथ की स्व‘छता, सामाजिक दूरी, मास्क पहनने को यकीनी बनाएगा। धार्मिक स्थलों को स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम के अनुसार लंगर व प्रसाद की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिले के रेस्टोरेंटों को डाइन इन सुविधा रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत समर्था या 50 मेहमान के साथ जो भी कम है, खोलने की आज्ञा दी गई है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंटों को उनके बैठने की समर्था 50 प्रतिशत या 50 मेहमान जो भी कम है के साथ भोजन व बुफे परोसने की भी आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि यह रेस्टोरेंट व होटल मेहमानों के अलावा बाहर से आने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों में बार बंद रहेंगे, जबकि रा’य की आबाकारी नीति के अंतर्गत आज्ञानुसार शराब कमरों व रेस्टोरेंट में परोसी जा सकती है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मैरिज पैलेसों में शादी व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों व बैंक्विट हाल में अन्य होने वाली ओपन एयर पार्टियों में कैटरिंग स्टाफ के अलावा मेहमानों की गिनती &0 व्यक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने होटल व अन्य आतिथ्य सेवाओं के प्रबंधकों को अलग-अलग दिशा निर्देशों व स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिले में सभी बाजार सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं। हालांकि रेस्टोरेंट, होटल व शापिंग माल रात दस बजे तक खुल सकते हैं। नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर व स्पा स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को यकीनी बनाते हुए सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं।

रविवार को केवल आवश्यक वस्तुएं वाली दुकानें सांय आठ बजे तक खुली रह सकती है जबकि अन्य दुकानें व शापिंग माल्ज बंद रहेंगे। उन्होंने बताया हालांकि रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में 2 अगस्त को रविवार को सभी दुकानें व शापिंग माल्ज सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेडियम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, सार्वजनिक पार्क सुबह 5 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निर्माण गतिविधियों की मंजूरी है। इसके अलावा उद्योगों को अपने संस्थान चलाने के लिए कोई अलग अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। सभी कर्मचारी निर्धारित समय के दौरान आ-जा सकते हैं। इंटर स्टेट व इंटरा स्टेट बसों की आवाजाई बिना किसी प्रतिबंध चलती रहेगी। इंटर स्टेट यात्रियों के लिए कोवा एप से जारी किए गए सैल्फ पास अनिवार्य है। घर से बाहर निकलने पर मास्क व छह फीट तक की सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है। अमित कुमार पंचाल ने यह भी हिदायत की कि उक्त छूट के दौरान सामाजिक दूरी बरकरार रखने के अलावा मास्क व सैनेटाइजर का प्रयोग यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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