जिलाधीश ने कंटेनमेंट/माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लोगों को कोविड संबंधी सैंपल देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करने के दिए निर्देश

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट -कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिले में होम आईसोलेशन को लेकर आदेश जारी किए हैं और इसकी उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जहां कोविड-19 को एक महांमारी घोषित किया गया है वहीं इस महांमारी को फैलने से बचाने के लिए व इसके प्रभाव को कम करने के लिए पंजाब सरकार काफी कदम उठा रही है।

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उन्होंने कहा कि जिले में गंभीर मरीजों के लिए जहां अस्पताल में बैड की उपलब्धता को यकीनी बनाया गया है वहीं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 के लक्षणों से रहित हल्के लक्षणों वाले मरीज को घर में ही अच्छी देखभाल के लिए कुछ शर्तों पर आधारित स्व घोषणा पत्र भर घर में एकांतवास की मंजूरी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि राष्ट्रीय स्तर के निर्देशों व प्रोटोकाल को सख्ती से नहीं माना जा रहा है और होम आईसोलेशन वाले बहुत सारे पारिवारिक सदस्यों व रहने वालों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे इस महांमारी के फैलने का खतरा बन सकता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

उन्होंने जिला वासियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर वे किसी पाजीटिव मरीज के संपर्क में आए हैं तो वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें, 104 नंबर डायल करे या अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य अथारिटी से 48 घंटों के अंदर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि कोई भी कोविड पाजीटिव मरीज जो कि होम क्वारंटीन है वह अपना होम आईसोलेशन समय पूरा होने से पहले(मैडिकल इमरजेंसी को छोडकऱ) घर से बाहर न निकलें।

उन्होंने कहा कि जिस घर का सदस्य पाजीटिव है और होम क्वारंटीन है, उस घर के पारिवारिक सदस्य, साथ रहने वालों( घरेलू सहायता के लिए, रसोईए आदि) के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है और वे अपने आप को उस मरीज से अलग रखें। वे अपने आप को 5 दिन के लिए सैल्फ क्वारंटीन करें और खुद की निगरानी भी करें। अगर उनके कोविड-19 के लक्षणों का विकास होता है तो वे अपनी जांच करवाएं और नैगेटिव टैस्ट आने के बाद ही घर को छोड़े।

अपनीत रियात ने कहा कि जिस घर में मरीज होम आईसोलेशन में है वहां किसी भी मेहमान को घर में आने की आज्ञा नहीं है और नियम का उल्लंघन करने पर मेहमान भी संयुक्त रुप से आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सभी धारा 144 के अंतर्गत कफ्र्यू व लोगों के एकत्रीकरण संबंधी निर्देशों का पालन करें और जो भी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया वह अपने वाहन जब्त के लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि जिले में बनाए गए कंटेनमेंट जोन/ माइक्रो कंटेनमेंट जोन के सभी निवासी (बिना किसी मैडिकल इमरजेंसी, जरुरी सप्लाई व सेवाओं के व्यवस्था के अलावा) किसी भी उद्देश्य के लिए न तो जोन से बाहर जा सकते हैं और न ही किसी को इस जोन के अंदर दाखिल होने दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन जोनों में 100 प्रतिशत टेस्टिंग अनिवार्य है, इस लिए कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन/ माइक्रो कंटेनमेंट जोन में टैस्टिंग के लिए सैंपल देने से स्वास्थ्य कर्मियों को मना नहीं कर सकता है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रैजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व पड़ोसियों से उम्मीद की जाती है कि वे होम आईसोलेशन का उल्लंघन करने वाले की सूचना कंट्रोल रुम व संबंधित पुलिस स्टेशन को दें। इसके अलावा वे होम क्वारंटीन व्यक्ति तक स्वास्थ्य सावधानियां अपनाते हुए घरेलू सप्लाई उसके मेन गेट तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकृत प्राइवेट लैब को निर्देश देते हुए कहा कि वे पाजीटिव मरीजों का पूरा विवरण (पता व संपर्क नंबर) मेंटेन करना यकीनी बनाएंगे और कि रोजाना सांय 5 बजे तक सिविल सर्जन कार्यालय होशियारपुर के मेल आई.डी  nhmhsp20gmail.com  में कोविड-19 पाजीटिव मरीजों का विवरण भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों व हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 से 60 व भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

 

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