चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। कोविड महामारी के कारण उद्योगिक इकाईयों में पैदा हुए तनाव के मद्देनजऱ राज्य सरकार द्वारा इकाईयों के लिए फिसकल इंसैंटिव फॉर इंडस्ट्रियल प्रोमोशन (रिवाईजड़)-2013 एफ.आई.आई.पी. (आर)-2013 को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 (आई.बी.डी.पी.-2017) में बदलने सम्बन्धी समय-सीमा को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि इकाईयाँ विस्तृत योजनाओं और कार्यशील दिशा-निर्देश, 2018 के अंतर्गत निर्धारित विधि के अनुसार इस आखिऱी बार के वृद्धि का लाभ ले सकती हैं। इस सम्बन्धी एक नोटीफिकेशन 10.09.2020 को जारी किया गया है और योग्य निवेशक अपना अजऱ्ी के लिए www.pbindustries.gov.in ‘ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सुन्दर शाम अरोड़ा ने आगे बताया कि औद्योगिक इकाईयों की तरफ से प्राप्त प्रस्तुतीकरण में कहा गया है कि वह इन्वैस्ट पंजाब बिजऩेस फस्र्ट पोर्टल पर वित्तीय प्रोत्साहन तैयार करने सम्बन्धी ऑनलाइन प्रणाली के लिए नए हैं और वह फिसकल इंसैंटिव फॉर इंडस्ट्रियल प्रोमोशन (रिवाईजड़)-2013 एफ.आई.आई.पी. (आर)-2013 को उद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 (आई.बी.डी.पी. -2017) में बदलने सम्बन्धी अपनी ऑनलाइन अजऱ्ी दायर नहीं कर सकते। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री, पंजाब की अध्यक्षता अधीन गठित पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास बोर्ड ने फिसकल इंसैंटिव फॉर इंडस्ट्रियल प्रोमोशन (रिवाईजड़)-2013 एफ.आई.आई.पी. (आर)-2013 को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 (आई.बी.डी.पी. -2017) में बदलने के लिए योग्य और ज़रूरी औद्योगिक इकाईयों को 02.12.2020 से 01.02.2020 तक 60 दिनों के अंदर आवेदन देने का एक विशेष मौका देने का फ़ैसला किया है। मंत्री ने कहा कि इससे पहले, जब पंजाब सरकार ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2017 को नोटीफाई किया था, जिसमें इकाईयों के लिए फिसकल इंसैंटिव फॉर इंडस्ट्रियल प्रोमोशन (रिवाईजड़)-2013 एफ.आई.आई.पी. (आर)-2013 को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति, 2017 (आई.बी.डी.पी.-2017) में बदलने के लिए नियम बनाए गए थे और इकाईयों को बदलाव सम्बन्धी विकल्प चुनने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता था। मंत्री ने आगे कहा कि क्योंकि इन्वैस्ट पंजाब बिजऩेस फस्र्ट पोर्टल 06.11.2018 को लांच किया गया था, इसलिए समय में 90 दिन का विस्तार किया गया था, जो 06.11.2018 से लागू हुआ है।