लाकडाऊन दौरान कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं ले सकता: एडवोकेट अबरोल

गढ़शंकर (द स्टैलर न्यूज़)। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं, अगर ऑनलाईन शिक्षा नियमित लॉकडाऊन दौरान दी गई होगी। यह निर्देश माननीय उच्च न्यायलय के डबल बैच ने दिए हुए है कहा कि कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं ले सकता। यह जानकारी देते हुए सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट संजीव अबरोल ने देते हुए कहा कि अगर फिर भी कोई स्कूल बिना नियमित कक्षाएं लगाए टयूशन फीस वसूल रहा है या ट्रांसपॉटेशन चार्ज वसूल रहा है तो विद्यार्थियों के अभिभावक हमसे संपर्क कर सकता है और हम पूरा मामला माननीय उच्च न्यालय के संज्ञान में लाएंगे।

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उन्होंने कहा कि जो स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है वह सीबीएसई के नियमों के मुताबिक वार्षिक आठ फीसदी से ज्यादा टयूशन फीस नहीं बढ़ा सकते। इसलिए विद्यार्थियों के माता-पिता को अपने अधिकारों प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उनकी लूट ना हो सके। अगर ऐसा होता है तो आप सभी अपने जिले के जिलाधीश को इसके लिए ज्ञापन सौंपें।

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