69000 कर्जदार किसानों को 61.49 करोड़ रुपए के दंडित ब्याज से मिलेगी राहत: रंधावा

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। कोविड-19 महामारी और पंजाब के किसानों की वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (पी.ए.डी.बी) द्वारा खरीफ 2020 की वसूली मुहिम के दौरान किसानों का दंडित ब्याज माफ करने का फ़ैसला किया गया है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा दी।

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स. रंधावा ने कहा कि पी.ए.डी.बी. के जो डिफॉल्टर कजऱ्दार 31 दिसंबर 2020 तक अपनी पूरी डिफॉल्टर राशि जमा करवाएंगे या खाता बंद करेंगे, उनके कजऱ् खाते में खड़ा पूरा दंडित ब्याज माफ कर दिया जायेगा।
राज्य में कुल 89 पी.ए.डी.बीज़ के लगभग 69000 डिफॉल्टर कजऱ्दार हैं जिनकी तरफ लगभग 1950 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर राशि बकाया है और 61.49 करोड़ रुपए का दंडित ब्याज लेने योग्य है। इनमें से 70 प्रतिशत तो ज़्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम ज़मीन है। इस फ़ैसले से उनको बकाया रकम भरने में राहत मिलेगी।

सहकारिता मंत्री के आदेशों पर इस सम्बन्धी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स द्वारा सिफ़ारिश करने के उपरांत रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं, पंजाब द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
स. रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। कजऱ् माफी स्कीम के अंतर्गत अब तक साढ़े पाँच लाख से अधिक किसानों का 4500 करोड़ रुपए के करीब कजऱ् माफ किया जा चुका है। हाल ही में केंद्र की तरफ से बनाए गए काले कृषि कानूनों को प्रभावहीन बनाने के लिए कल ही विधानसभा में नये कानून बनाए गए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

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