हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए स्थापित किए जाने वाले मतदान केंद्रों पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 250 रुपये तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।