ज़रूरी वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने वालों को किया गया 30000 का जुर्मानाः आशू

चंडीगढ़, 4 मईः कोविड-19 के चलते पैदा हुए हालातों दौरान राज्य के लोगों को अधिक कीमत वसूले जाने से बचाने के उद्देश्य से राज्यभर में 78 व्यापारिक दुकानों पर छापे मारे गए जिनमें से 9 व्यापारिक संस्थाएं अधिक कीमत वसूल रही थीं जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनको 30000 का जुर्माना किया गया है। 

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यह जानकारी आज यहाँ पंजाब के उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री श्री भारत भूषण आशू ने दी।उन्होंने बताया कि ज़रूरी वस्तुओं की अधिक कीमत वसूलने सम्बन्धी उनके विभाग को शिकायतें मिलीं थीं जिन पर कार्यवाही करते हुए राज्यभर में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई जिस दौरान 9 दुकानदारों पर अधिक कीमत वसूलने के मामले में मैटरोलॉजी एक्ट 2009 अधीन जुर्माना किया गया। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह के हुक्मों अनुसार विभाग राज्य में ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. दर या उससे कम होने को यकीनी बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है।उन्होंने कहा कि ज़रूरी वस्तुओं के द्वारा मुनाफ़ाख़ोरी को रोकने हेतु छापेमारी की कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी और यदि कोई अधिक कीमत वसूलता हुआ पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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