होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात ने कोविड के मद्देनजर जिला होशियारपुर में लगाई गई पाबंदियों में छूट के आदेश जारी करते हुए जिले के तहत पड़ते सभी शराब के ठेकों को सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं।
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अन्य पाबंदियों व छूट पहले की तरह ही जारी रहेंगी।