शाम 6 बजे तक सभी दुकानों व प्राईवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के निर्देशों पर जिले में 15 जून तक नई छूट व पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में शाम छह बजे तक सभी दुकानें खोलने व प्राईवेट कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने शामिल हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे रात 9 बजे तक होम डिलीवरी व टेकअवे की सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि रात का कफ्र्यू के अब रोजाना सांय 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा जबकि शनिवार सांय 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक साप्ताहिक कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान सभी गैर जरुरी गतिविधियों पर रोक होगी जबकि हवाई यात्रा करने वाले को 72 घंटे पुरानी कोविड टैस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट( जिसको 2 सप्ताह पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखाने पर कफ्र्यू से छूट होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर कुल समर्था के 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की आज्ञा है।

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रात का कफ्र्यू अब रोजाना सांय 7 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा, शनिवार सांय 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा साप्ताहिक कफ्र्यू

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कालेज बंद रहेंगे जबकि स्टाफ को ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नर्सिंग व मैडिकल कालेज खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और कोविड नियमों की पालना के साथ भर्ती परीक्षाओं की मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए खेल प्रशिक्षण को भी आज्ञा दे गई है और खेल और युवक सेवाएं विभाग द्वारा इस संबंधी जारी जरुरी हिदायतें व दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय का प्रमुख हाजिरी संबंधी फैसला ले सकता है परन्तु जोखिम के कारण सह बीमारी/दिव्यांग कर्मचारियों को छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि विवाह व अंतिम संस्कार सहित कहीं भी 20 से अधिक लोगों के एकत्रीकरण की आज्ञा नहीं है जबकि अंतिम संस्कार को छोड़ सभी कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है और यह अनुमति संबंधित एस.डी.एम से ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे से परहेज करते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन व वर्चूअल तरीके अपनाया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे कुछ जरुरी संस्थान खोलने व गतिविधियों को मंजूरी दी गई है जिनमें जरुरी वस्तुओं वाली दुकानों, दूध वालों व दूध बेचने वाली दुकानों, सब्जी व फलों की दुकानों, ब्रेड, अंडे, पोलट्री, मीट, मछली की दुकानों, पशुओं के चारे, कैमिस्ट, अस्पताल, क्लीनिक, डायगनास्टिक सैंटर, मैडिकल लेबोरेट्री, वैटनरी क्लीनिक, मैडिकल से जुड़ी सभी सेवाएं, इंडस्ट्रीयल यूनिटस, एल.पी.जी, पैट्रोल पंप, इंडस्ट्रीयल मैटिरियल बेचने वाली दुकानें, इंपोर्ट व एक्सपोर्टस से जुड़े संस्थान, ई-कामर्स संबंधी होम डिलिवरी, बागवानी, पशु पालन, पोलट्री उत्पाद, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, अनाज खरीद से जुड़ी गतिविधियां शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी बैंक, ए.टी.एम व वित्तिय संस्थान खुले रहेंगे, शहरों व गांवों में चलने वाली कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन आउटरीच कैंप, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, ब्राडकास्टिंग, केबल सर्विसेज,आई.टी व आई.टी से जुड़ी सेवाएं, पैट्रोल पंप, एल.पी.जी व अन्य ईंधन से जुड़ी दुकानें, कोल्ड स्टोरेड व वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कृषि व कृषि से जुड़ी सेवाएं, हवाई, रेल व बस सेवाएं(यात्रा संबंधी दस्तावेज दिखाने पर) पर छूट रहेगी।

अपनीत रियात ने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूरी व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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