महिलायों के विरुद्ध हिंसा या किसी भी प्रकार का शोषण आदि के विषय में दी गई जानकारी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। गाँव अरहाना कलां में श्रीमती सरस्वती देवी मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भारत सरकार की स्कीम नई रौशनी- (अल्पसंख्यक महिलायों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के तहत 6 दिवसीय मुफ्त प्रशिक्षण शिविर के दुसरे दिन सुबह नो वजे आरम्भ हुआ | जिसमे प्रवक्ता प्रिंसिपल कुमकुम सूद ने सुबह के सतर में महिलाओ में आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के विषय पर पुरे विवरण के साथ प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी एवम ज्ञान प्रदानं किया | दोपहर को प्रतिभागियों को भोजन करवाया गया एवम् चाय वितरित की गई I भोजन के बाद में दुसरे सतर में महिलायों के विरुध्द हिंसा जिसमें चाहे घरेलू हिंसा हो या किसी प्रकार की बाहरी हिंसा, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण या किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण आदि के विषय में पूरी जानकारी दी गई I 

इस मुफ्त प्रशिक्षण शिविर के प्रोजेक्ट इंचार्ज श्रीमती पूजा शर्मा ने बताया कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे — घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B, 354C और 354D का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं — ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और दर्शनरति तथा पीछा करने जैसे दुर्व्यवहार के अन्य स्वरूपों से सम्बंधित हैं। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब महिलाएं आगे आएं और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएं, जो कभी कभार ही होता है। इस तरह, आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते I

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भारत सरकार की स्कीम नई रौशनी- (अल्पसंख्यक महिलायों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के अंतर्गत् यह शिवर 27 जुलाई तक गाँव अरहाना कलां, होशियारपुर में 25 महिलायों को नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा I रोजाना अलग अलग माहिरो दुवारा अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षित किया जायेगा I

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