बुज़ुर्गों के कल्याण हेतु 16 जिलों में वृद्धाश्रम खोलने और चलाने संबंधी अनुदान देने का फ़ैसलाः अरुणा चौधरी

चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़): पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आज यहाँ बताया कि सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण की अपनी वचनबद्धता के अंतर्गत परिवारों से अलग किये गए बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए 16 जिलों में वृद्धाश्रम खोलने और चलाने संबंधी इच्छुक योग्य संस्थाओं को अनुदान देने का फ़ैसला किया गया है।श्रीमती चौधरी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा ‘बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रम प्रबंधन स्कीम 2019’ के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने और स्थापित करने का उपबंध किया गया है। विभाग द्वारा ज़िला होशियारपुर में वृद्धाश्रम (सीनियर सिटिजन होम) चलाया जा रहा है जबकि मानसा और बरनाला जिलों में सरकारी सीनियर सिटिजन होम्ज़ निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि बाकी रहते 19 जिलों में भी उम्र के आखि़री पड़ाव पर पहुँचे व्यक्तियों को रहने, खाने-पीने, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य ज़रूरी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए ग़ैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से वृद्धाश्रम चलाने के लिए ग्रांट-इन-एड देने का फ़ैसला लिया गया है।सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 दौरान अमृतसर, लुधियाना और फ़िरोज़पुर जिलों की ऐसीं संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के लिए 3.84 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया।

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अब इस वित्त वर्ष में बाकी रहते 16 जिलों बठिंडा, फ़तेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, रूप नगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर और तरन तारन में वृद्धाश्रम खोलने और चलाने संबंधी अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए ग़ैर सरकारी संस्थाओं से अर्ज़ियाँ माँगीं गई हैं। संस्थाओं के लिए अनुदान लेने हेतु शर्तों का ज़िक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि संस्थाओं के पास अपनी इमारत होने के साथ-साथ ‘बुज़ुर्गों के लिए वृद्धाश्रम प्रबंधन स्कीम 2019’ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड ग़ैर-सरकारी संस्थाओं, स्व-इच्छुक संस्थाओं /ट्रस्ट /रैड क्रॉस सोसायटियों, जो वृद्धाश्रम चला रही हैं या जो संस्थाएं ऐसे वृद्धाश्रम को कम-से-कम 25 बुज़ुर्गों के लिए या 50, 100, 150 बुज़ुर्गों के लिए 12 माह में स्थापित कर सकतीं हैं, राज्य सरकार /पंचायती राज /स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाईं जा रहीं या इनके अंतर्गत आत्मनिर्भर तौर पर चलाईं जा रही संस्थाएं, सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान /चैरिटेबल अस्पताल /नर्सिंग होम्ज़ /मान्यता प्राप्त यूथ संस्थाएं अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु योग्य होंगी।श्रीमती चौधरी ने कहा कि इच्छुक संस्थाओं के अधिकारी और अधिक जानकारी के लिए संबंधित ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के साथ तालमेल कर सकते हैं।

इसके अलावा शर्तें, फार्म, स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया के विवरण https://tinyurl.com/fcaeb22w से डाउनलोड किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 दौरान अनुदान लेने संबंधी अपने आवेदन हर पक्ष से मुकम्मल करके संबंधित ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय को 13 अगस्त, 2021 तक भेजना सुनिश्चित करें क्योंकि आखि़री तारीख़ के बाद प्राप्त मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

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