श्रवण माह के नवरात्रों में माता चिंतपूर्णी व अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बदले नियम

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज): हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को जताते हुए 9 से 17 अगस्त श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान राज्य के विभिन्न मंदिरों में जाने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके पास कोविड-19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट (दोनों डोज) या नैगेटिव आर.टी.पी.सी.आर रिपोर्ट हो जोकि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह जरुरी है कि उक्त रिपोर्ट अधिकृत लेबोरेट्री से जारी की गई हो। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि हिमालच प्रदेश सरकार की ओर से जो आदेश जारी किए गए उनका पूरा पालन किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को हिमाचल प्रदेश की सीमा में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि होशियारपुर के रास्ते के माध्यम से पंजाब व अन्य राज्यों के बहुत श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी व अन्य धार्मिक स्थानों पर उक्त दिनों दर्शनों के लिए जाते हैं। इस लिए वे दर्शनों के लिए जाने से पहले कोविड टीकाकरण का दोनों डोज का सर्टिफिकेट व आर.टी.पी.सी.आर रिपोर्ट जरुर लेकर जाएं।

Advertisements

कोरोना टीकाकरण का फाइनल सर्टीफिकेट या 72 घंटे पुरानी नैगेटिव आर.टी.पी.सी.आर रिपोर्ट अनिवार्य

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की ओर से अपनी सीमा पर नाके व चैकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे और सिर्फ उन्हीं को प्रदेश की सीमा में जाने की आज्ञा होगी, जिनके पास उक्त रिपोर्ट हो। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर ऊना (हिमाचल प्रदेश) राघव शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन बहुत जरुरी है। उन्होंने कहा कि जिले में उक्त समय के दौरान नो मास्क नो दर्शन की नीति, दो गज की सामाजिक दूरी को कढ़ाई से लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थानों, मंदिरों में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग व हाथ साफ करने के लिए हाथ धोने व सैनेटाइजर का प्रबंध यकीनी बनाया जाएगा।


राघव शर्मा ने होशियारपुर के रास्ते से हिमाचल आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोजों की रिपोर्ट या 72 घंटे पहले करवाए गए आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट साथ लाने की अपील की ताकि उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिला ऊना की सीमाओं पर ही कोविड -19 के स्वास्थ्य प्रोटोकाल को सुनिश्चित बनाया जाएगा व चैकिंग पोस्ट पर ही पीने के पानी, चिकित्सा सुविधा, छाया व बैठने के स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएं यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की ओर से गलत दस्तावेज दिखाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा कोविड-19 निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी।
                                           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here