जंडियाला गुरू केंद्र में गेहूँ के स्टॉक में पाई गई कमी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश

चण्डीगढ़, 8 अगस्तः पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री भारत भूषण आशु द्वारा आज अमृतसर जिले के जंडियाला गुरू केंद्र में गेहूँ के स्टॉक में पाई गई कमी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किये गए हैं।

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यह जानकारी देते हुए श्री आशु ने बताया कि पंजाब द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्यालय द्वारा ज़िला अमृतसर केंद्र जंडियाला गुरू में तैनात निरीक्षक, श्री जसदेव सिंह के अचानक लापता होने बारे सूचना मिलने पर तुरंत मुख्यालय की सैंट्रल विजीलेंस कमेटी ( सी.वी.सी) को टीमों का गठन करके जंडियाला गुरू में पनग्रेन के गोदामों /पलिंथों की स्पैशल पी.वी. करने के लिए हिदायत की गई। सी.वी.सी द्वारा अलग-अलग टीमों का गठन करके पड़ताल की गई, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जंडियाला गुरू केंद्र में साल 2018-19, 2020-21 और 2021-22 केंद्रीय पूल और डी.सी.पी गेहूँ के स्टॉक में 184344 बोरियाँ ( 50 किलो जूट 30 किलो पी.पी) की कमी पाई गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनती है।

इसका गंभीर नोटिस लेते हुए उन्होंने इस केस में सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध सख़्त विभागीय कार्रवाई करने के हुक्म दिए हैं, जिसके अनुसार अमृतसर जिले के जंडियाला गुरू केंद्र में तैनात श्री अमरिन्दर सिंह, डी.एफ.एस.ओ. और श्री अर्शदीप सिंह, ए.एफ.एस.ओ. को तुरंत निलंबन अधीन करते हुए, उनके खि़लाफ़ विभागीय कार्रवाई / चार्जशीट करने के हुक्म दिए गए हैं। इसके अलावा, श्री राज ऋषि महरा, डी.एफ.एस.सी. अमृतसर और उनसे पहले तैनात डी.एफ.एस.सी. अमृतसर, श्रीमती जसजीत कौर के विरुद्ध भी सुपरवाईज़री लैप्स और लापरवाही के कारण विभागीय कार्रवाई चार्जशीट जारी करने के हुक्म दिए हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन जंडियाला ज़िला अमृतसर रुरल में दोषी निरीक्षक के विरुद्ध एफ.आई.आर नं 0239 तारीख़ 06.08.2021 दर्ज करवाई गई है। 

सी.वी.सी की प्राथमिक रिपोर्ट में गेहूँ की जाली ख़रीद और लाभार्थीयों को गेहूँ के वितरण में भी हेराफेरी होने की शंका प्रकट की गई है। इस सम्बन्ध में सी.वी.सी. को आदेश दिए गए हैं कि मामले की गहराई के साथ जांच करते हुए जंडियाला गुरू केंद्र में साल 2018-19 केंद्रीय पूल के स्टॉक की पड़ताल के साथ पी.एम.जी.के.वाई / एन.एफ.एस.ए.-2013 अधीन बांटे गए गेहूँ के बारे में भी रिपोर्ट दी जाये। इस केस की और जांच के लिए चौकसी विभाग, पंजाब को भी लिखने का फ़ैसला किया गया है। 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, पंजाब द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी  कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। भविष्य में एसी घटनाओं को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है, जिसको तीन हफ़्तों में रिपोर्ट / सुझाव देने के लिए हिदायत की गई है। .

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