सिंघू बार्डर पर युवक की हत्या मामले में अब तक 4 गिरफ्तार, पुलिस सभी से अलग-अलग कर रही पुछताछ

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर युवक की निर्मम हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस ने रविवार को निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दरअसल, सिंघु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के मंच के पास शुक्रवार को हुई लखबीर सिंह नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या के मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच और पुलिस निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह व गोविंद प्रीत सिंह को कोर्ट में लेकर पहुंची थी। बता दें अब तक 4 निहंग सिंहों ने सरेंडर किया है, जिनमें निहंग सरबजीत सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
इस दौरान पुलिस ने सिविल जज जूनियर डिविजन किमी सिंगला की कोर्ट में पेश करते हुए 14 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन का रिमांड मंजूर किया है। इसके साथ ही जज ने कहा है कि तीनों आरोपियों की हर रोज मेडिकल चेकअप करने के साथ डीडी एंट्री होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान तीनों आरोपियों ने जज के सामने कबूला कि उन्होंने ही लखबीर सिंह की हत्या की है। इस दौरान आरोपी निहंग नारायण सिंह ने कहा कि मैंने पैर काटा था, तो भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने उसे लटकाया था। पुलिस सरेंडर करने वाले चारों निहंगों से पूछताछ कर यह जानना चाह रही है कि इस हत्या में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे। चारों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है।
बता दें कि अमृतसर मे गिरफ्तारी देने वाले निहंग सिंह को अमृतसर पुलिस से हैंडओवर करने के लिए सोनीपत पुलिस टीम शनिवार अमृतसर पहुंची थी। इसके बाद सरेंडर करने वाले निहंग नारायण सिंह का मेडिकल करवाया गया और निहंग नारायण सिंह सोनीपत पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। रात 10 बजे सोनीपत पुलिस नारायण सिंह को लेकर अमृतसर से रवाना हो गई।
जांच में सामने आया, जो तलवार सौंपी गई उससे नहीं हुआ लखबीर सिंह का कत्ल
उधर, पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने निहंग सिंहों द्वारा सौंपी गई तलवार की जांच की तो स्पष्ट हो गया कि लखबीर को उससे नहीं मारा गया। ऐसे में लखबीर के हाथ-पैर काटने समेत उसके शरीर पर जिन हथियारों से वार किए गए, उनकी रिकवरी अभी बाकी है। पुलिस उन हथियारों को, जिनसे लखबीर सिंह का कत्ल हुआ था, को बरामद करने के लिए फिर वारदात वाले स्थान पर जा सकती है।

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