नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ने उनकी एक्स-ग्रेशिया डैथ रिलीफ फंड की रकम दोगुनी कर दी है। इससे कर्मचारियों के परिजनों को काफी राहत मिलेगी। बोर्ड ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
अगर किसी कर्मचारी की प्राकृतिक मौत होती है तो उसके परिवार को एक्स-ग्रेशिया डैथ रिलीफ फंड दोगुना मिलेगा। यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए एकसमान है। रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। अगर किसी कर्मचारी की मौत कोरोना के कारण हुई है तो इस मामले में 28 अप्रैल 2020 का आदेश माना जाएगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।