चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार बलवंत सिंह राजोआणा की पैरोल की मांग पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। राजोआणा इस समय पटियाला जेल में बंद है। वह अब अपने पिता के भोग और अंतिम अरदास में शामिल हो सकेगा।
हाईकोर्ट ने जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि पुलिस सुरक्षा में 31 जनवरी को राजोआणा को 1 से 2 बजे तक अपने पिता के भोग में शामिल होने दिया जाए। राजोआणा के पिता की 22 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उसने उनके भोग में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी। बता दें कि 31 अगस्त, 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की पंजाब सिविल सचिवालय परिसर में बम धमाके में हत्या कर दी थी। उनके अलावा 16 और लोगों की इस धमाके में मौत हुई थी। हत्याकांड में दिलावर सिंह नामक आतंकी भी मारा गया था। वह ह्यूमन बम था।
बलवंत सिंह राजोआणा की पैरोल मंजूर, पिता के भोग में हो सकेगा शामिल
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