होशियारपुर,(द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट- अरविन्द शर्मा । वर्ष 2017-18 का प्रापर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह जानकारी नगर निगम के मेयर शिव सूद ने बताया कि शहर निवासी सरकार द्वारा प्रापर्टी टैक्स पर दी गई 10 प्रतिशत छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाए। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को दशहरे की सरकारी छुट्टी होने के कारण नगर निगम की प्रापर्टी शाखा द्वारा 30 सितंबर को दोपहर 1 बजे ही प्रापर्टी टैक्स जमा की जाएगी। शहर निवासियों की सहूलियत के लिए फार्म व बनता प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आनलाइन की सहूलियत दी गई है जोकि नगर निगम होशियारपुर की बैवसाइट mchoshiarpur.in पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जो शहर निवासी अपने प्रापर्टी टैक्स की रिर्टन भरने में असमर्थ हो उनकी सहूलियत के लिए नगर निगम के प्रापर्टी टैक्स की ब्रांच में विशेष कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जहां शहर निवासी अपने प्रापर्टी टैक्स रिटरन का फार्म भरकर मौके पर ही टैक्स जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रापर्टी टैक्स ब्रांच में कार्यकाज वाले दिन सुबह 9 बजे दोपहर 1.30 बजे तक और दोपहर 2 से 3 बजे तक प्रापर्टी टैक्स जमा किए जाएगे। प्रापर्टी टैक्स की नकद अदायगी 30 सितंबर दोपहर 1 बजे तक और चैक के रूप में 26 सितंबर तक जमा करवाई जा सकेगी।