होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब पुलिस का नया कारनामा होशियारपुर में देखने को मिला जब थाना सदर की पुलिस ने पीडि़त पक्ष पर ही धारा 26 लगा दी। हैरानी की बात यह है कि पंजाब पुलिस के डी.एस.पी. ने धारा 26 लगाने के लिए डाक्टर की रिपोर्ट को जिम्मेवार ठहराया। दूसरी तरफ पीडि़त पक्ष ने केसों सहित धार्मिक चिन्हों की बेअदबी के लिए दूसरे पक्ष को जिम्मेवार ठहाराया तथा उनके खिलाफ धारा 295-ए लगाने की गुहार लगाई है। पीडि़त पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि विरोधी पार्टी ने अपने खिलाफ बनती धारा को नर्म करने के लिए ही दबाब डालने के लिए गलत ढंग से डाक्टरों की मिलीभगत से 26 वाला खेल खेला है।यह है मामला होशियारपुर के एक रेस्टोरेंट में की गई प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए पीडि़त पक्ष मनदीप कौर पत्नी बलवीर सिंह वासी गांव महितपुर ने बताया कि उसे के भाई बहादुर सिंह पुत्र सुच्चा सिंह वासी गांव बूथगड़ ने उनके गांव महितपुर में सुरजीत कौर विधवा इंद्रजीत सिंह के पास से 13.5 मरले ज़मीन खरीद के 21 जून 2021 के उस की रजिस्ट्री करवाई थी।
जब उसका भाई बहादुर सिंह तथा उसका पति बलवीर सिंह जमीन देखने के लिए 22 मई 2022 को पहुंचे तो उनके साथ शरनजीत सिंह लंबड़दार, अनीता रानी, हरभजन सिंह, उस की पत्नी गुरमीत कौर तथा वेटे मनजीत सिंह ने झगड़ा किया तथा गाली गलोच की। विरोध करने पर उन्होने उसके पति बलवीर सिंह तथा बहादुर सिंह पर हमला कर दिया तथा उनके पति बलवीर सिंह के केसों तथा दाड़ी के बालों को खींचना शुरु कर दिया, इस दौरान उसके पति अंदरुनी चोटें लगी। उसके पति को वरिंदर सिंह गीतकार सोनू तथा अन्य ने सिविल अस्पताल होशियारपुर में दाखिल करवा दिया। जब वो वापिस आ रहे थे तो वरिंदर तथा गुरजीत कौर ने उन को घेर कर उपरोक्त व्यक्तियों ने उन पर तलवारों के साथ हमला कर दिया। जिस कारण उनको भी सिविल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। मनदीप कौर के अनुसार उस के पति के पहले बयान हुए तथा एम.एल.आर भी पहले कटी गई। पुलिस ने उनकी केवल डी.डी.आर. ही काटी। उनको बाद में पता चला कि पुलिस ने विरोधी पार्टी की शिकायत पर हमारे खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर धारा 23-24 लगा दी है। उनकी हैरानी का ठिकाना तब ना रहा जब ठीक एक महीने बाद इस में धारा 26 को जोड़ दिया गया। मनदीप कौर ने बताया कि थाना सदर की पुलिस द्वारा बुलाने पर समय पर पहुंचते रहे, जबकि दूसरा पक्ष्ज्ञ केवल एक ही बार आया। पीडि़त पक्ष मनदीप कौर ने कहा कि पुलिस उनके उपर गलत ढंग से केस दर्ज करके दबाब बना रही है जबकि हमारे पास केसों की बेअदबी के वीडियो सबूत होने के बावजूद भी हमारी सुनवाई सही ढंग से नहीं की जा रही है।
उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो तो वह थाना सदर के सामने धरना लगाने के लिए मज़बूर हो जायेेंगे, अगर ज़रुरत पड़ी तो खुदखुशी भी की जा सकती है। क्या कहते हैं डी.एस.पी. प्रेम सिंह इस मामले में सम्पर्क किए जाने पर डी.एस.पी. प्रेम सिंह ने कहा कि धारा 26 लगाने में पुलिस की कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर इस मामले में धारा 26 लगी है तो वो डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ही लगाई गई है। उन्होने कहा कि मामले की सही ढंग से जांच कर पीडि़त को इंसाफ दिया जायेगा।