गिराई जा सकती है गोल्ड जिम वाली इमारत, कमिशनर ने सैक्शन 269 के तहत कार्यवाही के दिए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। होशियारपुर के धोबीघाट चौक पर बनाई गई एक इमारत के बहुचर्चित मामले में जिलाधीश-कम-कमिशनर नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए उक्त इमारत के नक्शे को सैक्शन 264 के तहत रद्द करने के साथ-साथ इमारत को गिराये जाने संबंधी सैक्शन 269 के तहत कार्यवाही को अमल में लाने के आदेश जारी किए हैं। कमिशनर ने यह आदेश 11 अक्टूबर 2022 को जारी किए। जिसकी कापी मिलने उपरांत इस संबंधी शिकायतकर्ता नवदीप ओहरी एवं अन्य मोहल्ला निवासियों ने कमिशनर का धन्यवाद करते हुए अब सैक्शन 269 के तहत कार्यवाही को जल्द से जल्द अमल में लाए जाने की अपील की है।

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गलत तथ्यों के आधार पर पास नक्शा कमिशनर ने किया रद्द, सैक्शन 269 के तहत इमारत गिराने की कार्यवाही को लाया जा सकता है अमल में, 10 फुट का रास्ता 20 फुट दिखाकर पास करवाया गया था नक्शा, जो पास हुआ उसके भी हिसाब से नहीं बनाई गई इमारत, जिसके चलते कमिशनर ने जांच उपरांत जारी किए आदेश

जानकारी अनुसार घोबीघाट चौक के समीप ही बनी इस कमर्शियल इमारत (गोल्ड जिम वाली इमारत के नाम से मशहूर) के निर्माण के विरोध में नवदीप ओहरी एवं अन्य मोहल्ला निवासियों ने इमारत के मालिक अनुज सूद व अन्यों के खिलाफ नियमों के विपरीत इमारत का निर्माण करने पर उन पर कार्यवाही किए जाने संबंधी नगर निगम कमिशनर के समक्ष पटीशन दायर की थी। 2015 में दायर इस पटीशन संबंधी जांच उपरांत निगम कमिशनर ने उक्त आदेश जारी किए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए नवदीप ओहरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर की गई जांच में पाया गया कि उक्त लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर नक्शा पास करवाया था। जिस पर कमिशनर ने जांच करते हुए नक्शा रद्द करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं नक्शे में जिस प्रकार से इमारत बनाए जाने संबंधी बताया गया था, उसके बिलकुल उल्ट इमारत का निर्माण करवाया गया।

नक्शे में 20 फुट का रास्ता दिखाया गया था, जबकि 10 फुट का रास्ता पास था। जिस संबंधी संबंधित विभागों के मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही हेतु शिकायत दी गई है। निगम कमिशनर ने आदेश में कहा है कि उक्त इमारत जोकि गोदाम था, वहां पर अलग-अलग मंजिलों पर गोल्ड जिम के अलावा अन्य व्यवसायिक संस्थान खोले गए हैं। गैरकानूनी इमारत में व्यवसायिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि 10 फुट की गली में कमर्शियल इमारत को बनाए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 के सैक्शन 269 के तहत अगली कार्यवाही अमल में लाए जाने संबंधी कमिशनर ने आदेश जारी किए हैं। इस सैक्शन के तहत इमारत को गिराए जाने का प्रावधान है। निगम कमिशनर द्वारा जारी आदेशों के बाद जहां मोहल्ला निवासियों में खुशी की लहर है वहीं उन्होंने निगम कमिशनर से अपील की कि वह अपने आदेशों को जल्द से जल्द लागू करवाने हेतु भी अधिकारियों को निर्देश जारी करें ताकि सच्चाई की आवाज़ सदैव बुलंद रह सके।

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