पिछले 6 महीनों के दौरान 14 मिलावटखोरों को किए 93 हजार रुपए के जुर्माने

-जिले में फूड से टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 को स ती से किया जा रहा है लागू : कलेर
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। अतिरिक्त जिलाधीश (ज) अनुपम कलेर ने फूड से टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पिछले छह महीनों में मिलावटी खाने पीने की चीजें बेचने वाले 14 मामलों की सुनवाई करते हुए 93 हजार रुपये के जुर्माने किए है। भोजन सुरक्षा और मानक अधिनियम तहित गैर मियारी खुराकी नमूनों के मामलों की सुनवाई करने के लिए िनयुक्त अधिकारी अतिरिक्त जिलाधीश जनरल (एडज्यूडिकेटिंग अफसर फूड से टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006) श्रीमति अनुपम कलेर ने बताया कि सेहत व परिवार भलाई विभाग की ओर से मिलावट खोरी को रोकने के लिए जिले में बनाए गए विंग फूड एंड ड्रग्स एडमनिस्ट्रेशन द्वारा पिछले छह महीनों के दौरान 14 अलग अलग मामले मामले भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि जिले में फूड से टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को स ती से लागू करने के लिए जिला सेहत अफसर की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया है।

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सूचना मिलने पर यह टीम जिले में स्थित विभिन्न मिठाईयों, डेयरी प्रोड्कटस व खाने पीने की चीजे बेचने वालों की दुकानों में जा कर एक प्रोडक्ट के चार सैंप्पल भरती है। सैंपल लेने के बाद इन को खरड़ स्थित सरकारी लैबोराटरी में टैस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर रिपोर्ट नैगटिव आती है तो इस की कानूनी नियमों अनुसार सेहत व परिवार कल्याण के विंग फूड एंड ड्रग्स एडमनिस्ट्रेशन द्वारा रिपोट बना कर केस सुनवाई के लिए भेजा जाता है।

उन्होंने बताया कि खरड़ स्थित नेगटिव रिपोर्ट आने पर अगर फिर भी सैप्पल फेल होने वाले दुकानदार को लगता है कि उसका प्रोडक्ट सही है तो लिए गए सैप्पल को दोबारा जांच के लिए गाजियाबाद स्थित स्थापित सैंट्रल लायब्रेरी को भेज दिया जाता है। अगर वहां से भी रिपोट नेगटिव आती है तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमा अनुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान 14 मामलों की सुनवाई दौरान रिपोर्ट को सही पाया गया था तथा 14 मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 93 हजार रुपये के जुर्माने किए गए है।

उन्होंने कहा कि जिले में फूड एंड से टी एक्ट 2006 को सखती से लागू किया है। किसी को भी खराब या मिलवाटी समान बेचने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई दुकानदार खराब या मिलावटी समान बेचता है तो इस संबंधी गुप्त जानकारी सिविल सर्जन के दफतर के संपर्क नंबर ञ्च्र॥॥क्च-क्चश्वक्च्रत्रञ्च पर दी जा सकती है।

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