
चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़) । सामाजिक न्याय, अधिकारता एवं अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि अमरीक सिंह पुत्र मक्खन सिंह गांव शंकरपुर, जि़ला पटियाला के निवासी का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सरकार स्तर पर गठित राज स्तरीय सकरूटनी समिति की तरफ से रद्द कर दिया।

डा. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डा.बलजीत कौर ने बताया कि ऊषा रानी पत्नी पूरण सिंह निवासी गाँव कोली, जि़ला पटियाला की तरफ से पंजाब राज अनुसूचित जातियों के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जि़ला पटियाला के गाँव शंकरपुर के निवासी अमरीक सिंह (सरपंच) ने जनरल कैटागरी ( राजपूत) जाति के साथ सम्बन्धित होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।
मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब राज अनुसूचित जाति कमीशन ने इस शिकायत को जांच के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के डायरैक्टर को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जांच करने के बाद अमरीक सिंह का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है। मंत्री ने बताया कि हमारे विभाग ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर श्री अमरीक सिंह सरपंच के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 2131 तारीख़ 06. 11. 1995 को रद्द व ज़ब्त करने का निवेदन किया है।












