किसान कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 20 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई: मुख्य कृषि अधिकारी

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। धान की पराली के उचित रखरखाव के लिए पंजाब सरकार द्वारा क्रॉप रैजीडिऊ योजना के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई  हैं।  इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी जॉ.  जसवंत राय ने बताया कि सब्सिडी के लिए किसान 20 जुलाई 2023 तक विभाग के पोर्टल agrimachinerypb.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न मशीनें जैसे बेलर एवं रेक, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, आरएमबी.  पलाऊ , पैडी चॉपर, जीरो ड्रिल, सुपर एसएमएस  मशीनों आदि पर सब्सिडी दी जायेगी।  उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार योग्य आवेदकों को मशीन की खरीद के लिए  पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति पत्र जारी किये जायेंगे।  उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान विभाग द्वारा अनुमोदित एवं पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी मशीनरी निर्माता/डीलर से निर्धारित समय के भीतर अपनी पसंद की मशीनें खरीद सकेंगे।

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 उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।  इसके अलावा मुख्य कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।  पराली जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और जीरो बर्निंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। विभाग के इंजी.  नवदीप सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, फोटो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), स्व-घोषणा पत्र होना आवश्यक है।  किसान समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों और एफपीओ के पास मुखिया और सदस्यों का आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए।

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