होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर द्वारा दो अलग-अलग पाबंदियों के निर्देश जारी किए है। जारी किए पहले निर्देश संबंधी जिलाधीश विपुल उज्जवल ने बताया कि जिले के सभी गांवों में गलियों-रास्तों में नाजायज बोर करने पर पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि नाजायज बोर करने के साथ जो लाखों रुपए के साथ गलियां-नालियां बनाई जाती है उनको नुकसान होता है जोकि जनहित के विरुद्ध है।
इससे अमन-शांति भंग होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि प्राईवेट व्यक्ति अपनी मालकीयत वाली भूमि में बोर करवा सकते है।दूसरे आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिला होशियारपुर की हद में गैर कानूनी हुक्काबार चलाने पर जनहित में पाबंदी लगा दी गई है।
इस संबंधी जिलाधीश ने बताया कि इन हुक्काबार में तंबाकू, सिगरेट और मनुष्य शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कैमीकलों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे मनुष्य शरीर को घातक बीमारियां लगती है और समाज में भी बुरा असर पड़ते है। इस लिए इस पर पाबंदी लगानी जरुरी है। यह दोनों निर्देश 1 अप्रैल 2018 तक लागू रहेगे।