Monday, October 26, 2026
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पंजाब द्वारा बकाया वसूली के लिए एकमुश्त निपटारा योजना के लिए आखिरी तिथि में 16 अगस्त तक वृद्धि: चीमा

चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा (संशोधन) योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है। यहां जारी एक प्रेस बयान में इसका खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना की समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य मामलों के अनुपालन के बोझ को कम करना और व्यापार और उद्योग को जी.एस.टी प्रणाली के तहत अपने अनुपालन को बढ़ाने में सक्षम बनाना है।

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15 नवंबर, 2023 से लागू बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना, 2023,  करदाताओं को अपने बकाए का एकमुश्त निपटारे का अवसर प्रदान करती है। यह योजना प्रारंभ में 30 जून, 2024 तक वैध थी। करदाता जिनका मूल्यांकन 31 मार्च, 2024 तक किया गया था और 31 मार्च, 2024 तक रिमांड आदेश पारित होने के बाद सभी सुधार/संशोधन/मूल्यांकन कुल
मांग (मूल, मूल्यांकन आदेश के अनुसार ब्याज, जुर्माना, व ब्याज) के साथ संबंधित एक्टों के तहत 31 मार्च, 2024 तक एक करोड़ बनते थे, इस योजना के तहत निपटारा करने के लिए आवेदन देने के योग्य हैं।

 योजना के प्रमुख लाभों में 31 मार्च, 2024 तक 1 लाख रुपए तक की शेष राशि के मामले में कर, ब्याज और जुर्माने की पूर्ण छूट और एक लाख से एक करोड़ रुपए के बीच की शेष राशि के मामले में 100% ब्याज, 100% जुर्माना, और 50% कर राशि से छूट दी गई है। डीलर ओ.टी.एस-2023 के तहत सीएसटी अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी फार्म की मूल प्रति जमा कर सकते हैं और छूट की गणना तदनुसार की जाएगी।

 वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर दाताओं को पूर्ण समर्थन देने और करपालाना की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय-सीमा बढ़ाए जाने से आवेदकों को इस लाभकारी योजना का लाभ उठाने का अधिक अवसर उपलब्ध हुआ है।

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