
दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। इसके अलावा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देने की मांग पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। हाई कोर्ट ने यह नहीं बताया है कि फैसला कब तक सुनाया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे तीन मामलों में से एक में अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत की मांग की थी।

सोमवार को इस मामले में नियमित जमानत पर बहस पूरी हो गई। इसके साथ ही अंतरिम जमानत मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी।












