
पटियाला (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, श्री काली देवी मंदिर परिसर, पटियाला में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री काली देवी मंदिर परिसर, पटियाला और इसके आसपास के 200 मीटर क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है।

यह आदेश 8 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।










