Wednesday, October 21, 2026
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ईशनिंदा के मामले में ईसाई महिला को दिया मृत्युदंड

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। पाकिस्तान की एक अदालत ने ईशनिंदा के मामले में एक ईसाई महिला को मृत्युदंड दिया। इस महिला का नाम शौगता कैरन है। सितंबर 2020 में व्हाट्सएप ग्रुप पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक सामग्री सांझा करने की आरोपी शौगता कैरन के खिलाफ ईशनिंदा का एक मामला दर्ज किया गया था। यहां की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश अफजल मजूका ने सुनवाई के बाद कैरन को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 सी के तहत दोषी पाया। अदालत ने कैरन पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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इसके अलावा अदालत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अधिनियम (पीईसीए) की धारा 11 के तहत महिला को सात साल जेल की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि दोषी को 30 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार है। न्यायाधीश मजूका ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सजा की तामील की जाएगी।

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