
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महक सभ्रवाल की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा आरोप साबित न कर पाने की सूरत में आरोपी विशाल लुथरा और गुरप्रीत सिंह को बाइज्जत बरी करने के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंधी जानकारी देते हुए एडवोकेट राघव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उनके क्लाइंट पर छेड़छाड़ करने एवं अन्य आरोप लगाए थे। लेकिन वह उन्हें साबित नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट बेकसूर थे और उन्होंने इस बात को माननीय अदालत में साबित किया। सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने उनके क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया है।












