
पिथौरागढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा घटिया घी बेचने के मामले में अदालत ने कंपनी, सप्लायर और दुकानदार को जुर्माना लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने यह आदेश खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर किए केस की सुनवाई के दौरान जारी किए हैं।

जानकारी अनुसार पिथौरागढ़ के खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2020 में पतंजलि घी के सैंपल लिए थे और उन्हें टैस्ट हेतु भेजा गया था, जोकि फेल हो गए थे। इसके बाद कंपनी ने फिर से सैंपल भेजा था। जिसको टैस्ट करने के बाद उसमें भी घी घटिया किस्म का पाया गया था।
जिसके बाद मामला अदालत में चला। माननीय अदालत ने मामले की सुनवाई और रिपोर्ट के आधार पर पतंजलि कंपनी को एक लाख रुपया, सप्लायर को 25 हजार रुपये और घी बेचने वाले दुकानदार को 15 हजार रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए हैं।












