
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने और आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला होशियारपुर में विशेष बाल विवाह जागरूकता कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 27 नवंबर 2025 से जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 5 जनवरी 2026 को जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक तलवाड़ा में जागरूकता कैंप लगाया गया।

कैंप का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों, युवाओं, स्कूली विद्यार्थियों और आम नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बच्चों के अधिकारों तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना रहा। इस अवसर पर बताया गया कि बाल विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा उनके सर्वांगीण विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना दंडनीय अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने, इसमें सहयोग करने या इसके लिए उकसाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत प्रशासन या संबंधित विभाग को सूचित करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
तलवाड़ा प्रशाशन की ओर से आम जनता से अपील की गई कि वे बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर आगे आएं और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा एवं बेहतर भविष्य प्रदान करने में सहयोग दें। यह जागरूकता अभियान समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और कानून के प्रति चेतना बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।












