होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: जतिंदर प्रिंस। पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138सी के अधीन प्रापर्टी सील करने के लिए नगर निगम की टीम इंस्पैक्टर संजीव अरोड़ा, इस्पैक्टर मुकुल केसर, कुलविंदर सिंह, संदीप कुमार, केशव कांत, अनमोल धीर व प्रदीप कुमार द्वारा एक दुकानदार की तरफ से प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने के लिए दुकान को सील कर दिया है।
-शहरवासी जल्द जमां करवाएं 2018-19 का प्रापर्टी टैक्स: हरप्रीत सूदन
इस उपरांत नगरनिगम कमिशनर हरप्रीत सिंह सूदन ने शहर निवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक 2013-14 से 2018-19 तक की बनती प्रापर्टी टैक्स की राशि जमा नहीं करवाई है तो वह 7 दिन के अंदर उसे जमा करवाएं नहीं तो प्रापर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर उनकी प्रापर्टी को सील करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2019-20 का प्रापर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत का रिबेट दिया जाएगा।