जिला मैजिस्ट्रेट ने मुकेरियां उप चुनाव संबंधी दिए ड्राई डे के आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के निर्देशों पर जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधान सभा क्षेत्र 039 मुकेरियां व उसके तीन किलोमीटर दायरे में उप चुनाव के संबंध में 20 अक्टूबर सांय 6 बजे से 21 अक्टूबर सांय 6 बजे तक व 24 अक्टूबर को पूरा दिन ड्राई डे घोषित करने के आदेश दिए हैं।

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उन्होंने विधान सभा क्षेत्र 039 मुकेरियां में उप चुनाव-2019 के संबंध में अमन व कानून की स्थिति बहाल रखने के लिए उक्ततिथियों में शराब के ठेके बंद करने व शराब स्टोर करने पर भी पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश होटलों, क्लबों व शराब के अहातों जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी आज्ञा है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू रहेगा।

– 21 को दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों में रहेगी पेड छुट्टी

जिलाधीश-कम-जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट 1881 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र 039 मुकेरियां उप चुनाव के संबंध में 21 अक्टूबर को मतदान वाले दिन पेड छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि इस दिन दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों व अन्य संस्थानों में पेड छुट्टी रहेगी।

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