होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़),रिपोर्ट: जतिंदर प्रिंस। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात की ओर से जिले के सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके जो कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार योग्य पाए जाएं 7 मई 2020 से सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतें जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क डालने, सैनेटाइजर का प्रयोग करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रीकरण की सूरत में ठेके को सील कर दिया जाएगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हर ठेकेदार, ग्रुप को शराब की होम डिलीवरी करने के लिए दो व्यक्तियों की आज्ञा दी जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर सांय 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को जरुरी करफ्यू पास सहायक कर व आबकारी कमिश्नर, होशियारपुर की ओर से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब का प्रति आर्डर 2 लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और आबकारी विभाग इसे यकीनी बनाएगा।
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