एक लाइसैंस पर दो कैमिस्ट शॉप चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

-जिला पुलिस प्रमुख ने कैमिस्टों के साथ बैठक करके जारी की हिदायतें-बिना डाक्टर की पर्ची के किसी को न दी जाए दवाई-जिसके नाम पर होगा लाइसैंस वही दुकान चलाएगा-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। एस.एस.पी. हरचरन सिंह भुल्लर ने जिला होशियारपुर में चल रहे मैडीकल स्टोरों के मालिकों के साथ बैठक की और नशे की रोकथाम संबंधी कुछ जरुरी हिदायतें जारी की। एस.एस.पी. ने कहा कि मैडीकल स्टोर सिर्फ फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर और स्वास्थ विभाग द्वारा जारी किए सर्टीफिकेट अनुसार ही चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैडीकल स्टोर का जिसके नाम पर लाईसैंस होगा वह व्यक्ति ही मैडीकल स्टोर चलाएगा, मैडीकल स्टोर चलाने संबंधी लाईसैंस वैलिड होना चाहिए और इसको समय पर ही रीन्यू करवाया जाएगा, डाक्टर द्वारा जारी की गई पर्ची के बगैर किसी भी व्यक्ति को मैडीकल स्टोर से दवाई नहीं दी जाएगी और देने वाली दवाई का ग्राहक को बिल काटकर दिया जाएगा, मैडीकल स्टोर चलाने वाला फार्मासिस्ट आप खुद हाजिर होकर अपना मैडीकल स्टोर चलाएगा, वह अपनी जगह पर मैडीकल स्टोर पर कोई ओर व्यक्ति नहीं बैठेगा, जारी किए गए लाईसैंस पर सिर्फ एक ही मैडीकल स्टोर चलाया जाएगा, अगर एक लाईसैंस पर एक से अधिक मैडीकल स्टोर चलते नोटिस में आए तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी हिदायतें जारी की। उन्होंने कहा कि मैडीकल स्टोर में दवाईयों का स्टाक रजिस्टर मुताबिक ही रखा जाएगा और स्टाक में मौजूद दवाईयों के बिल भी मौजूद होंगे, मैडीकल स्टोर की चैकिंग पुलिस विभाग व ड्रग इंस्पैक्टर द्वारा मैडीकल स्टोर पर लाईसैंस बारे और स्टाक बारे की जाएगी।
बैठक में रमन कपूर स्टेट सीनियर उपप्रधान पंजाब कैमिस्ट एसोसिएशन द्वारा समूह कैमिस्टों की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि पूरे जिले में डाक्टर की पर्ची के बिना दवाई नहीं दी जाएगी। इस बैठक में हरप्रीत सिंह भंडेर, कप्तान पुलिस इंवैस्टीगेशन मुख्य अमृत सिंह, उपप्रधान पुलिस इवैस्टीगेशन होशियारपुर की मौजूद थे।

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