होशियारपुर ( द स्टैलर न्यूज़)। नगर निगम के कमिशनर बलबीर राज सिंह मे जानकारी देते हुए बताया कि स्थानिय सरकार विभाग की तरफ से हाउस टैक्स व प्रापर्टी टैक्स जमां न करवाने वालों को स्थानिय निवासियों को सरकार की तरफ से राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक एकमुश्त टैक्स जमां करवाने वालों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत टैक्स जमा करवाने वालों को कोई ब्याज अदा नहीं करना पड़ेगा। कमिशनर बलबीर राज ने बताया कि 31 जुलाई के बाद 10 प्रतिशत ब्याज, इसके बाज 18 प्रतिशत व 20 प्रतिशत जुर्माना अदा करनी पड़ेगा। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
31 जुलाई तक बिना ब्याज 10 प्रतिशत छूट के साथ जमा करवाएं हाउस व प्रापर्टी टैक्स: निगम कमिशनर
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