गुरु नानक कालोनी: कलोनाइजऱ अवतार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने शुरु की अगली कार्यवाही

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। अनाधिकृत कालोनी गुरू नानक कालोनी, आदमवाल रोड़ बहादुरपुर होशियारपुर खिलाफ पिछले लगभग 9 माह से काम कर रहे प्रसिद्ध समाजसेवक तथा आर.टीआई अवेयरनैस फोर्म पंजाब के संस्थापक चेयरमैन राजीव विशिष्ट के प्रयत्नों को उस समय सफलता मिली जब जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह माहल के दिशानिर्देशों पर थाना सदर पुलिस की तरफ से कमिशनर नगर निगम बलबीर राज सिंह की शिकायत को आधार बनाकर पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रैगूलेशन एक्ट-1995 के तहत 24-09-2020 को एफ.आई.आर नंबर-148 के तहत कालोनाइजऱ अवतार सिंह पुत्र शाम सिंह पुत्र धनी राम , गांव बरियाना, थाना हरियाना, होशियारपुर विरूद्ध मामसा दर्ज कर दिया। गौरतलब है कि यह कालोनी लोगों की सुरक्षा तथा नियम कानून को छिक्के टांग कर तथा अपने असरो-रसूख का गलत प्रयोग करके अवतार सिंह तथा उसके परिवारिक सदस्यों की तरफ से कमिशनर नगर निगम के पत्र नं.51/ए.टी.पी., दिनांक: 16-06-2020 को दिए गए नोटिस द्वारा इस कार्य को अनाधिकृत कालोनी की स्थापना की श्रेणी का अपराध घोषित करने के बावजूद भी लगातार भर्ती डालकर तथा रजिस्ट्रियां करवाकर स्थापित किया जा रहा है।

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इसी कड़ी के तहत इन की राह में रूकावट बन रहे राजीव वशिष्ट की आवाज को बंद करने के हित अवतार सिंह के पारिवारिक सदस्यों ने एक साजिश के तहत दिनांक 02-07-2020 को इनके विरूद्ध लूटपाट, मारपीट, किडनैपिंग, असला एक्ट तहत झूठा तथा बेबुनियाद मामला नंबर-98 दर्ज करवा दिया। परंतु आरटीआई अवैयरनैस फोर्म पंजाब की तरफ से लगातार इस केस की जांच करते हुए दिनांक 29-07-2020 को सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 02-09-2020 को शुरू से नगर निगम होशियारपुर पास शिकायत नं-433 के तहत एक शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा प्रिंट, इलैक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया द्वारा इस अनाधिकृत कालोनी में हो रही कथित धोखा-धड़ी तथा बेइमानी बारे प्रशासन तथा लोगों को जागरूक करने का मिशन शुरू किया। संस्था के कार्यों को उस समय और बल मिला जब कमिशनर नगर निगम द्वारा 9 सितंबर 2020 को तहसीलदार को पत्रलिखकर अनाधिकृत गुरु नानक कालोनी सहित सभी अनाधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्रियां न करने सबंधी लिखा। इतना ही नहीं 11 सितंबर 2020 को निगम कमिशनर द्वारा जिला पुलिस प्रमुख को भी पत्र लिखा गया था कि अनाधिकृत कालोनी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, क्योकि उसके द्वारा पापरा एक्ट की उलंघना की गई है। जिला पुलिस प्रमुख द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी जगदीश राज अत्री को कार्यवाही के लिए कहा था। जिस पर थाना सदर के एसआई चैंचल सिंह द्वारा जांच करने उपरांत 24 सितंबर 2020 को एफआईआर नंबर 148 के तहत मामला दर्ज करके अगली कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

आरटीआई अवेयरनैस फोरम पंजाब की उपचेयरमैन साक्षी वशिष्ट ने पुलिस तथा प्रशासन की कार्यवाही को अनाधिकृत कालोनियों की स्थापना करने वालों के लिए एक चेतावनी कहा तथा कहा कि जल्द ही फोरम इस एफआईआर में धोखाधड़ी की धाराओं की बढ़ोतरी करवाने के लिए प्रयास करेगी। साक्षी ने कहा कि जल्द ही अवतार सिंह तथा इसके पारिवारिक सदस्यों की तरफ से होशियारपुर के अलग-अलग स्थानों पर स्थापित अन्य कालोनियों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह माहल एवं कमिशनर नगर निगम बलबीर राज की इस कार्यवाही को भू-माफिया, रेत माइनिंग माफिया तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला पुलिस प्रशासन की जीरो टालरैंस पॉलिसी का हिस्सा घोषित किया व उनका धन्यवाद किया।

ज्ञात रहे कि पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रापर्टी रोगुलेशन एक्ट-1995 तथा पंजाब हाउसिंग एडं अर्बन डेवेल्पमैंट विभाग के नोटीफिकेशन नंबर 12 जनवरी 2017- 5एचजी2/1806 के तहत अगर कोई अनाधिकृत कालोनी जोकि 19 मार्च 2018 को या उसके बाद विकसित की गई है को नियमित नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हुए कालोनी विकसित करता है तो उस कलोनाइजऱ को तीन साल से सात साल की सजा तथा दो लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अनाधिकृत कालोनी में पडऩे वाला प्लाट रजिस्टर्ड नहीं होगा तथा न ही तहसीलदार द्वारा इसकी रजिस्ट्री की जाएगी। इतना ही नहीं ऐसी कालोनी में न तो पानी, सीवरेज तथा बिजली का कनैक्शन ही दिया जाएगा।

 

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